नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में 2 मार्च २०२२ को पुराने पंखा रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से हीरा नंद शर्मा नामक शख्स की 12 दिन बाद मौत हो गई थी और अभी इसी मामले की सुनवाई 20 साल से चल रही है। दिल्ली जैसे और भी महानगरों में आए दिन […]
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में 2 मार्च २०२२ को पुराने पंखा रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से हीरा नंद शर्मा नामक शख्स की 12 दिन बाद मौत हो गई थी और अभी इसी मामले की सुनवाई 20 साल से चल रही है। दिल्ली जैसे और भी महानगरों में आए दिन ऐसा एक्सीडेंट्स होते रहते है , लेकिन इन मामलों पर कोई कड़ी करवाई नहीं करता है और ऐसा करने वालों के अंदर भी कोई डर नजर नहीं आता है। बता दें , अदालत ने दो दशक पहले हुई इस सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक ,मामले की सुनवाई के दौरान मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट दीक्षा सेठी ने हालिया आदेश देते हुए कहा कि ‘अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने यह सबके सामने साबित कर दिया है कि आरोपी दुर्घटना के समय लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था और उसने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई थी। जिसकी वजह से बहुत भारी नुक्सान हुआ है , इसलिए आरोपी को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है.’ उन्होंने किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत अपराधों के लिए दोषी करार दिया है।
बता दें ,अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पीड़ित की मौत दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई या फिर पहले से ही उसे चोट लगाई थी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह साबित हो गया है कि इस सड़क दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई थीं। अदालत ने उसके बाद सजा पर बहस के लिए मामले में 22 दिसंबर की तारीख दी है , अब उस दिन इस मामले पर बहस होगी और सुनवाई होगी।
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