मॉल, अस्पताल और होटलों ने अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूले जाने से नाराज एसडीएमसी ने कहा है कि वह ऐसे संस्थानों की सूची तैयार करके उन्हें आखिरी चेतावनी देगा और फिर भी न मानने पर उनका लाइसेंस रद्द कर देगा.
नई दिल्ली. नोटिस और चेतावनियों के बावजूद कई मॉल, अस्पताल और होटलों ने अवैध रूप से पार्किंग शुल्क चार्ज करना जारी रखा है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के लाइसेंस को रीन्यू न करने का निर्णय लिया है. सोमवार को एक बैठक में एसडीएमसी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष शिखा राय ने कहा कि हम इस मुद्दे पर पिछले एक साल से चर्चा कर रहे हैं. इसपर एक्शन भी लिया गया लेकिन अब भी कई मॉल और अस्पतालों में पार्किंग की फीस चार्ज की जाती है. ऐसे में क्यों न हम इन लोगों के लाइसेंस ही रीन्यू न करें.
शिखा राय ने आगे कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों को ऐसे संस्थानों की सूची तैयार करने को कहा है और उन्हें आखिरी चेतावनी देने को कहा है. एसडीएमसी भोजनालयों या कैंटीन के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस जारी करता है, और दुकानों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस. अधिकतर मॉल और अस्पताल पार्किंग शुल्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसी शर्त के साथ एक फ्लोर दिया गया है कि वे बेसमेंट में मुफ्त पार्किंग की अनुमति देंगे.
दिसंबर 2016 में, एसडीएमसी आयुक्त ने मॉल, कार्यालय परिसरों और अस्पतालों को पार्किंग शुल्क चार्ज न करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. मार्च और अक्टूबर 2017 में आयोजित बैठकों में इस मामले पर फिर से चर्चा की गई, और संस्थानों को चेतावनी दी गई कि अगर वे आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा.
अवैध रूप से लोगों से पार्किंग शुल्क चार्ज करने के लिए, एसडीएमसी के पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष ने पिछले साल लाजपत नगर में टीडीआई मॉल की पार्किंग को सील कर दिया था. तब सर्फेस पार्किंग के लिए चार्ज करने के लिए मुलचंद अस्पताल भी जुर्माना लगा था.
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