देश-प्रदेश

‘SC का आदेश BJP के मुंह पर तमाचा’ खेड़ा की जमानत पर मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से इस समय पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है. इस गिरफ्तारी पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. हालांकि गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पवन खेड़ा को जमानत दे दी गई थी. लेकिन इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने अब भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की है.

क्या बोले खड़गे?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से कहा कि भाजपा ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की है. मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी खुश हूं क्योंकि यह उनके(भाजपा) मुंह पर करारा तमाचा है. मैं भाजपा के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं क्योंकि संसद में भी हमें मुद्दे उठाने से रोका गया. लोकतंत्र खतरे में है और वह बोलने की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं.

‘बोलने की आजादी खत्म कर रही भाजपा’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे कहते हैं कि ‘मैं बीजेपी जो कर रही है उसका खंडन करता हूं.ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता, जब हम सदन में बोलते हैं तब हमें बोलने नहीं दिया जाता है. और जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो भी हमें बोलने नहीं दिया जाता. ये लोग बोलने की आजादी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं.’ खड़गे ने आगे कहा कि, भाजपा सरकार के नेतृत्व में संविधान और देश सुरक्षित नहीं है. यहां जब हमारा अधिवेशन हो रहा है तो ED के छापे, कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है.

BJP रोकना चाहती है महाधिवेशन

खड़गे ने आगे आरोप लगाया कि, कांग्रेस का महाधिवेशन जब छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो हमारे नेताओं पर ED और IT की रेड पड़ रही है. बीजेपी इस सत्र को होने से रोकना चाहती है लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इस सत्र को कराने की दिशा में काम कर रहे हैं.

नहीं रद्द होगी FIR

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है लेकिन देश भर में विपक्ष के पास एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधने का मुद्दा मिल गया है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ हुई तीनों FIR को एक जगह पर क्लब करने का आदेश दिया है. हालांकि अब तक यह तय नहीं है कि एक साथ इस मामले पर किस कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. बता दें, कांग्रेस ने कोर्ट से पवन खेड़ा के खिलाफ की गई FIR को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है. बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे उन्हें तीन से पांच साल की सजा भी हो सकती है.

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Riya Kumari

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