मुंबई/भोपाल: 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. बता दें कि प्रज्ञा सिंह इस मामले में आरोपी हैं और अदालत द्वारा शारीरिक उपस्थिति के आदेश के बाद भी वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं. उनके वकील ने चिकित्सीय आधार पर छूट देने का आवेदन दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
मालूम हो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों में शामिल हैं, जिन्हें पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में दोबारा टिकट नहीं दिया है. उनका नाम 2 मार्च को जारी हुई 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से गायब था.
बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
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