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Mahua moitra: महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना पड़ा सरकारी आवास

नई दिल्लीः टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार यानी 19 जनवरी 2024 को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी बंगला खाली कराने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने कहा कि प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले ही […]

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Mahua moitra: महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना पड़ा सरकारी आवास
  • January 19, 2024 10:46 pm Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

नई दिल्लीः टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार यानी 19 जनवरी 2024 को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी बंगला खाली कराने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने कहा कि प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले ही आज सुबह 10 बजे तक टेलीग्राफ लेन पर स्थित बंगला संख्या 9बी खाली कर दिया गया।mahi

संपदा निदेशालय ने जारी किया था नोटिस

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले संपदा निदेशालय ने बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक दल भेजा था और आसपास के इलाके में अवरोधक लगा दिए थे। निदेशालय ने इस सप्ताह मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि बंगले का कब्जा आधिकारिक रूप से संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया है। हम यह आकलन कर रहे हैं कि संपत्ति को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है।

7 जनवरी तक खाली करना था आवास

बता दें कि महुआ मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर लो लोकसभा से निष्कासित किया गया था। उन्हें बंगले के आवंटन रद्द किए जाने के बाद 7 जनवरी तक आवास खाली करने के लिए कहा गाया था। वहीं संपदा निदेशालय ने 8 जनवरी को एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन के अंदर जवाब मांगा था कि सरकारी बंगाला खाली क्यों नहीं किया गया। 12 जनवरी को उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया था। जिसके बाद महुआ ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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