देश-प्रदेश

महुआ मोइत्रा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली: कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि महुआ मोइत्रा का संसद से निष्कासन बना रहेगा. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उनको अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती और यह मामला इतना आसान नहीं है. साथ ही कोर्ट ने महुआ की संसद कार्यवाही में शामिल लेने की इजाजत देने की अर्जी को ठुकरा दिया है. हालांकि अदालत मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पेश की गई ‘कैश फॉर क्वेरी’ में 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. वहीं महुआ मोइत्रा की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज अदालत में पेश हुए. वकील सिंघवी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को केवल अपनी लॉगिन आईडी शेयर करने के कारण निष्कासित किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा।

मोइत्रा की अयोग्यता का होगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट महुआ मोइत्रा की अयोग्यता का परीक्षण करेगी. कोर्ट ने लोकसभा सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है. आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने संसद सदस्यता से अयोग्यता के फैसले को चुनौती दी. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम याचिका में उठाए गए मुद्दों की मेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहे. फिलहाल हम इन मुद्दों पर मामला खुला रख रहे हैं. अदालत ने मामले में जवाब देने के लिए लोकसभा महासचिव को 21 दिन का समय दिया है. वहीं महुआ मोइत्रा को भी 21 दिन में जवाब देना होगा।

आपको बता दें कि कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने की. दरअसल लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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