नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. दरअसल, सोमवार (8 जनवरी) को संपदा निदेशालय (डीओई) ने सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर महुआ को कारण बताओ नोटिस जारी किया. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, महुआ को 7 जनवरी तक सरकारी आवास (Mahua Moitra Bungalow Row) खाली करना था. लेकिन महुआ मोइत्रा ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से डीओई ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया. बता दें कि डीओई ने उन्हें 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देने को कहा है.
मालूम हो कि संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला (Mahua Moitra Bungalow Row) खाली करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. 11 दिसंबर को संपदा निदेशालय ने संसद से निकाले जाने के बाद महुआ मोइत्रा को 7 जनवरी तक अपना सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था. जिसपर टीएमसी नेता ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आग्रह किया है कि उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक वैकल्पिक रूप से आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए. वहीं, इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा.
गौरतलब है कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के लिए दोषी पाया गया था. इसके साथ ही कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने के लिए महुआ को लोकसभा से निष्कासित किया गया था. जानकारी हो कि इस फैसले को टीएमसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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