Maharashtra Priya Singh Case Update: पुलिस ने अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार, लैंड रोवर कार भी जब्त

मुंबई: ठाणे पुलिस ने प्रिया सिंह (Maharashtra Priya Singh Case Update) के शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अश्वजीत गायकवाड़ के साथ उसके दो साथियों- रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को भी गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त […]

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Maharashtra Priya Singh Case Update: पुलिस ने अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार, लैंड रोवर कार भी जब्त

Manisha Singh

  • December 17, 2023 10:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

मुंबई: ठाणे पुलिस ने प्रिया सिंह (Maharashtra Priya Singh Case Update) के शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अश्वजीत गायकवाड़ के साथ उसके दो साथियों- रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को भी गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त कर लिया गया है. 26 साल की इंफ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अश्वजीत पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने ठाणे के एक होटल के पास अपनी 26 वर्षीय प्रेमिका प्रिया सिंह को कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की. यह घटना ठाणे जिले के घोड़बंदर इलाके में ओवला रोड पर हुई. बता दें कि पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं. प्रिया सिंह ने तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर पूरी घटना शेयर कर न्याय की गुहार लगाई. पीड़ित लड़की ने इस पोस्ट के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें उसके शरीर पर लगे चोट साफ नजर आ रहे हैं।

पीड़िता ने मांगा न्याय

प्रिया सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट से पोस्ट शेयर कर न्याय की मांग की. उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रेमी ने पहले मेरे साथ मारपीट की. उसके बाद मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया. पीड़िता ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवसेना-यूबीटी के आदित्य ठाकरे को टैग कर पूरी घटना बताई है.

आरोपी अश्वजीत गिरफ्तार

मामले के मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ (Maharashtra Priya Singh Case Update) को अब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. बता दें कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से वाहन चलाना), 338 (दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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