मुंबई: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की पॉक्सो अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके बेटे को 10 साल की जेल की कठोर सजा सुनाई है.
विशेष पॉक्सो कोर्ट की मजिस्ट्रेट कविता डी शिरभाटे ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया और दोनों को IPC और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुये दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया .
अधिवक्ता संजय मोरे ने कोर्ट को बताया कि 52 साल के एक व्यक्ति और उसके 25 साल के बेटे ने 2017 के बाद से कई बार अपने घर में लड़की के साथ बलात्कार किया। उस वक्त लड़की की उम्र करीब 15 साल थी.
उन्होंने आगे बताया कि लड़की बाद में गर्भवती हो गयी और उसने पड़ोसियों को इस पूरे मामले की आपबीती बताई, जिन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करा लड़की की मदद की. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. मजिस्ट्रेट ने अपने आर्डर में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को अदालत में साबित कर दिया है और दोनों सजा दिए जाने की जरूरत है.
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