महाराष्ट्र: मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जमानत पर बाहर निकलेंगे या नहीं इस बात पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि इससे पहले बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 जून को होने […]
मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जमानत पर बाहर निकलेंगे या नहीं इस बात पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि इससे पहले बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत अर्जियों पर अपना आदेश गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
अनिल देशमुख और नवाब मलिक की अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया है। ईडी का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों के पास मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। बता दें कि फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनो नेता धनशोधन के अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। दोनों ने ही राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले हफ्ते विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे।
इस जमानत अर्जी के पक्ष-विपक्ष में बुधवार को दलीलें पूरी हो गई। जिसमें सभी पक्षों मे अपनी बात रखी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा था कि जमानत आवेदन खारिज कर दिये जाने के लायक है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख को नवंबर 2021 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका की अर्जी में कहा है कि मौजूदा विधायक होने के नाते आवेदक राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का सदस्य है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को इच्छुक है।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया है और कुछ पुलिस अधिकारियों के जरिए शहर के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रूपए वसूले है। गौरतलब है कि नवाब मलिक को ईडी ने इसी साल 23 फरवरी को अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
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