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Maharashtra Mini Lockdown : महाराष्ट्र में आज से दिन में धारा 144 और रात में कर्फ्यू लागू, जानें कैसे चलेगा महाराष्ट्र

महाराष्ट्र : Maharashtra कोरोना Corona की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक रविवार रात 12 बजे से महाराष्ट्र में नए नियम लागू हो जाएंगे. इसके अन्तर्गत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा. जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. धारा 144 का मतलब है,कि दिन में […]

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Maharashtra CM
  • January 9, 2022 2:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

महाराष्ट्र : Maharashtra

कोरोना Corona की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक रविवार रात 12 बजे से महाराष्ट्र में नए नियम लागू हो जाएंगे. इसके अन्तर्गत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा. जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. धारा 144 का मतलब है,कि दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे.

नए नियम और पाबंदियां लगाने से पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना से जुड़े हालातों का जायजा लिया था. इसके बाद उन्होने बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिये नए प्रतिबंधों को लगाने का फैसला किया.

15 फरवरी तक स्कूल- कॉलेज बन्द

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक आज से सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक के लिये बन्द कर दिये गए हैं. इस दौरान सिर्फ स्कूल के ऑफिस खुले रहेंगे. घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. गार्डन, मैदान, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, किले म्यूजियम एंटरनेनमेंट पार्क आदि अगले आदेश तक पूरी तरह बन्द रहेंगे. सार्वजनिक जगहों पर यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियम तोड़ने वालों पर पचास हजार तक का जुर्माना और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

विवाह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों के नियम

प्राइवेट ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी. सरकारी कार्यालयों में किसी से मिलने पर रोंक होगी. बहुत जरूरी होने पर लिखित अनुमति लेने के बाद ही अनुमति होगी. प्राइवेट ऑफिसेस में 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी साथ ही काम वर्क फ्रॉम होम होंगे. ऑफिस में कम्प्लीट वैक्सीनेशन करवा चुके कर्मचारी ही ऑफिस में काम कर सकते हैं. शादी-विवाह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही मौजूद हो सकते हैं.

सैलून, शपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल सम्बन्धी नियम

ये सभी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे. जो रात दस बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे. होटेल रेस्टोरेंट वगैरा रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स को होमडिलीवरी देने की सुविधा 24 घण्टे तक रहेगी. इन सभी जगहों पर कम्प्लीट वैक्सिनेशन करवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी.

यात्रा से जुड़े नियम

घरेलू उड़ानें, ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिये 75 घण्टे पहले की RT-PCR रिपोर्ट या कंप्लीट वैक्सीनेट होना जरूरी होगा. यात्री ही नहीं बल्कि ड्राइवर, स्टाफ और क्लीनर के साथ भी यह नियम लागू होगा.

एक नजर में जानिए क्या-क्या खुले रहेंगे.

शादी-विवाह के कार्यक्रम 50 लोगों की मौजूदगी

अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मौजूदगी

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम में 50 लोगों की मौजूदगी

शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे

नाटक घर और सिनेमाहॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे

रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ

एक नजर में जानें क्या-क्या बंद

स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद

होटल-रेस्टोरेंट 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक  बंद

स्विमिंग पुल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्युटी पार्लर

सभी टूरिस्ट प्लेसेस, जू, म्यूजियम, फोर्ट, एंटरटेनमेंट पार्क

सरकारी ऑफिस में जाकर मिलना बंद

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