मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले नवाब मलिक ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल कारणों के आधार पर नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि, जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की सिंगल बेंच में नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने जमानत याचिका लगाई थी और कहा कि मलिक को गुर्दे की गंभीर बीमारी हो गई है जो स्टेज 2 -3 को पार कर चुकी है.
एनसीपी नेता नवाब मलिक को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के जुर्म में गिरफ्तार किया था. तब अदालत में ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था और कहा था कि नवाब उनके साथ हवाला जैसी अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं. ईडी ने कहा था कि नवाब मलिक टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं और इस मामले की आगे की जांच होना जरूरी है.
नवाब मालिक के वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इनके स्वास्थ को ध्यान में रखा जाए, अगर उन्हें इन्हीं परिस्थितियों में रहने दिया गया तो उनकी बीमारी और गंभीर हो सकती है. जान भी जाने का खतरा है. वहीं, कोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मलिक अपनी पसंद के अस्पताल में हैं. वे अपना इलाज करवा रहे हैं. इस पर कोर्ट ने मालिक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गुण और दोष के आधार पर याचिका पुनः 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी.
महाराष्ट्र: नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, कुर्ला के अस्पताल में चल रहा है इलाज
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