भोपाल: मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मोहन यादव ने पहला बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने बतौर सीएम अपना पहला ऑर्डर जारी किया है और राज्य में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश के अनुसार, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला भी दिया गया है.
बता दें कि डॉ. मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के मोती लाल नेहरू स्टेडियम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे. शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने आज ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार संभाला. कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पहला जारी किया. इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन कर दिए गए हैं.
शासन की तरफ से जारी हुए आदेश में लिखा है कि, ‘संज्ञान में आया है कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है. शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है. शोर वाले वातावरण से हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं. इससे कान के आंतरिक भाग में भी समस्या हो जाती है. आदेश में आगे लिखा है कि लाउड स्पीकर और हॉर्न यहां तक के निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्णय के अंतर्गत जारी किए गए हैं.’
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