लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हजरतगंज के होटल लेवाना (Hotel Levana) में भीषण आग लगने के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. असल में फायर विभाग ने 16 फरवरी 2021 को ही एक अन्य स्टेयरकेस बनाने के भी निर्देश दिए थे. ये भी कहा गया था कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) निरस्त माना जाएगा. वहीं फायर विभाग की ओर से पिछले नोटिस के सात माहीने बाद फिर 23 अक्टूबर 2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसमें साफ आदेश थे कि पूर्व में जारी नोटिस में अतिरिक्त स्टेयरकेस बनाने की शर्त नहीं मानी गई तो कार्रवाई होगी और फायर NOC स्वतः निरस्त समझी जाएगी, हालांकि होटल समूह इस पर अनदेखी करता रहा.
बता दें कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध रूप से मानकों के विपरीत बने होटल में कई सुविधाएं दी जाती थी, जैसे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक सैलून भी था. इस होटल के रूफ टॉप पर कैफे और बार की बने हुए थे। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम की सुविधा दी जा रही थी. इसके साथ-साथ मल्टीक्विजीन रेस्टोरेंट और बार में पार्टी की सुविधा थी. इतना ही नही होटल में स्पा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती थी.
वहीं, अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. इसके अलावा एलडीए ने होटल लेवाना सूइट्स को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने प्रकरण की जांच के लिए सचिव की अध्यक्षता में गठित की कमेटी की है. बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक इस होटल में लगी आग के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 14 लोग घायल हो गए हैं.
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