लखनऊ. राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता कल्याण सिंह अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में फिर फंसते नजर आ रहे हैं. लखनऊ की विशेष अदालत ने सीबीआई को कहा कि वो 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश करे. लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है. इससे पहले 9 सितंबर को अदालत ने सीबीआई से कहा था कि वह कोर्ट को बताए कि क्या कल्याण सिंह किसी संवैधानिक पद पर हैं या नहीं?
दअरसल कल्याण सिंह अब राज्यपाल के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं और वे संवैधानिक पद पर नहीं हैं. ऐसे में उनपर बाबरी विध्वंस का मुकदमा चलेगा. इस मामले में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य पर बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुकदमा पहले से चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत को आदेश दिया है कि अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए.
कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी. हाल ही में उनकी जगह कलराज मिश्र को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. राज्यपाल पद से हटने के बाद कल्याण सिंह ने 9 सितंबर को बीजेपी जॉइन कर ली थी. 1992 में राम मंदिर समर्थकों द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई थी. उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है.
राज्यपाल रहते हुए संवैधानिक पद पर होने के कारण कल्याण सिंह कानूनी कार्रवाई से वंचित थे. अब वे संवैधानिक पद पर नहीं है इसलिए उन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुकदमा चलेगा. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें पेश करने का आदेश जारी किया है.
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