Love jihad Law in UP: यूपी में लव जिहाद को लेकर नया कानून बना है जिसके मुताबिक अगर राज्य में किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो दो महीने पहले इसकी सूचना डीएम को देनी होगी. ऐसा ना करने पर जुर्माना और जेल दोनों होगी. राज्य में कथित तौर पर बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है जिसके मुताबिक किसी ने धोखे से धर्म बदलवाकर शादी की तो उसे दस साल तक की सजा होगी. यही नहीं, अध्यादेश में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो उसे दो महीने पहले डीएम को इसकी सूचना देनी होगी. अध्यादेश के मुताबिक धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले को दो महीने पहले सूचित करना होगा और ऐसा ना करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा हर्जाने के तौर पर दस हजार रूपये का हर्जाना देना होगा.
यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था सामान्य रखने और महिलाओं को इंसाफ दिलाना है. उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जहां जबरन धर्म परिवर्तन किया गया. इसमें महिला को छल-कपट या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया गया है. धर्म परिवर्तन कानून का उल्लंघन करने पर 15 हजार रूपये का जुर्माने के साथ-साथ 1 से 5 साल तक की सजा और अगर महिला एससी/एसटी समुदाय से है और नाबालिग है तो जुर्माना 25 हजार के साथ 3 से 10 साल जेल की सजा होगी.
योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पिछले दिनों सख्त लहजे में कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए. उन्होंने कहा कि ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है, जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं. ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है.