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लव जिहाद केस: सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले-अपनी पसंद से शादी करना मौलिक अधिकार

इस मामले में कपिल सिब्बल ने कहा, किसी को अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है. यह हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है.

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Kerala Love Jihad Case
  • March 8, 2018 11:46 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

तिरुअनंतपुरम. केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. हदिया के पति सैफिन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट पहले विषयों पर सुनवाई करे. ये विषय हैं कि क्या हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह हेवियर कार्पस की याचिका पर किसी शादी को रद्द कर सकता है? दूसरा जब दो व्यस्क आपसी रजामंदी से शादी करते हैं तो क्या कोई तीसरा पक्ष इसको अदालत में चुनौती दे सकता है.

इस मामले में कपिल सिब्बल ने कहा, किसी को अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है. यह हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है. उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नही की वो हेवियस कार्पस की याचिका पर किसी शादी को रद्द कर दे. उन्होंने कहा कि दो व्यस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो तीसरा पक्ष इसमें दखल नहीं दे सकता.

शादी के मामले में जब तक दंपति में से किसी एक ने शिकायत दर्ज न कराई हो, तब तक जांच नहीं की जा सकती. सिब्बल ने कहा कि इस मामले में न तो कपल और न ही किसी और ने शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई है. हदिया ने जो हलफनामा दाखिल किया है उससे ये साफ होता है कि उसका अब अपने पिता पर भरोसा नहीं है. कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है.

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