दिल्ली में दुर्गा पूजा पर आधी रात तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर, सरकार ने दी अनुमति

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के दौरान आधी रात्रि तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की विशेष छूट दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। आमतौर पर दिल्ली में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति रात 10 बजे तक होती है। बता दें […]

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दिल्ली में दुर्गा पूजा पर आधी रात तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर, सरकार ने दी अनुमति

Arpit Shukla

  • September 23, 2023 8:59 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के दौरान आधी रात्रि तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की विशेष छूट दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। आमतौर पर दिल्ली में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति रात 10 बजे तक होती है। बता दें कि लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से केजरीवाल के मुलाकात करने के एक दिन बाद यह फैसला लिया गया।

पुलिस से लेनी होगी अनुमति

सीएमओ के बयान के अनुसार, रामलीला आयोजकों को पुलिस से अवश्य ही अनुमति लेनी होगी और यह तय करना होगा कि लाउडस्पीकर का उपयोग आवासीय इलाकों में ध्वनि के स्तर से जुड़े नियमों का उल्लंघन ना करे। बता दें कि आमतौर पर दिल्ली में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकरों को बजाने की अनुमति नहीं रहती है।

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध

बता दें कि त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ ही दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखा जलाने की अनुमति देने की भी मांग उठने लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में पटाखा जलाने पर रोक लगा रखा है। ऐसा राजधानी में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण कम करने की वजह से किया गया है। इस मामल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। उसमें दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके ग्रीन पटाखों को बनाने और इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को बनाने की मंजूरी देने से साफ मना कर दिया। केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों से कम प्रदूषण फैलने का दावा करते हुए निर्माण और बिक्री को लेकर जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। दोनों ने ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘हैप्पी दिवाली.’ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली- NCR को छोड़कर देश भर में बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। वहीं सभी तरह के पटाखों में बेरियम के उपयोग पर रोक रहेगी।

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