Lokpal Chief Application: लोकपाल बिल सालों पहले संसद में पा स हो गया था हालांकि अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी. हाल ही में अन्ना हजारे ने इसके लिए दोबारा अनशन किया. सरकार ने अन्ना हजारे का अनशन तुड़वाया और साथ ही लोकपाल नियुक्ति पर बड़ा फैसला लेते हुए इसके लिए आवेदन की मांग की है.
नई दिल्ली. कई साल से लोकपाल की नियुक्ति लंबित थी. संसद में लोकपाल बिल पास हो चुका था लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी. हाल ही में अन्ना हजारे ने इस नियुक्ति के ना किए जाने के खिलाफ अनशन किया. महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना हजारे का अन्नशन तुड़वाया जिसके दो दिन बाद सरकार ने लोकपाल के लिए आवेदन मांगें हैं. कहा गया है कि जो लोग लोकपाल की योग्यता पूरी करते हैं वो लोकपाल चीफ और बाकि पदों के लिए 22 फरवरी तक आवेदन करें. चयन समिति की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने इस बारे में आदेश दिए हैं. उन्होंने लोकपाल चीफ और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं.
लोकपाल के पद पर आवेदन करने के लिए योग्यता
लोकपाल अधिनियम के मुताबिक निर्धारित योग्यता में कहा गया है कि लोकपाल पद पर आवेदन करने वाला कोई भी ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड या किसी भी तरह का कलंकित रिकॉर्ड ना हो. उम्मीदवार का 25 साल का निष्कलंक रिकॉर्ड होना अनिवार्य है. साथ ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त जज, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त और कानून और प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है.
The Search Committee for Lokpal headed by Justice Ranjana Prakash Desai has invited applications for the purpose appointment of Chairperson and Members of Lokpal.
— ANI (@ANI) February 6, 2019
कहा गया है कि लोकपाल के पद पर निर्वाचित प्रतिनिधि, किसी भी तरह का व्यवसाय करने वाला, किसी तरह की नौकरी करने वाला, किसी ट्रस्ट के पद पर रहने वाला व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है. लोकपाल का कार्यकाल पांच साल या 70 साल की आयु पूरी करने तक होगा. इसके लिए न्यूनतम उम्र 45 साल मांगी गई है. लोकपाल को भारत के चीफ जस्टिस के बराबर वेतन दिया जाएगा. अध्यक्ष पद पर चयनित उम्मीदवार सरकार से किसी भी प्रकार का पद प्राप्त नहीं कर सकता. अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद व्यक्ति को पांच साल तक संसद या राज्य विधानसभाओं चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी. लोकपाल के अलावा आठ सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी. इनमें से चार न्यायिक सदस्य होंगे और साथ ही इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत होने का प्रावधान है.