September 8, 2024
  • होम
  • Lok Sabha: लोकसभा से पास नए बिल को जानिए, हत्या से लेकर गैंगरेप तक की धाराओं में बदलाव

Lok Sabha: लोकसभा से पास नए बिल को जानिए, हत्या से लेकर गैंगरेप तक की धाराओं में बदलाव

  • WRITTEN BY: Sachin Kumar
  • LAST UPDATED : December 20, 2023, 9:24 pm IST

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार यानी 20 दिसंबर को तीनों विधेयक पर हुई बहस का सदन में जवाब दिया। उन्होंने इसे 150 साल की गुलामी की मानसिकता से बाहर आने वाला कदम बताया। इन तीन नए कानूनी विधेयकों के पास होने से कई धाराओं में बदलाव देखने को मिलेंगे। आसान भाषा में कहे तो मर्डर, गैंगरेप, छिनैती समेत कई अपराधों की धाराएं बदल जाएंगी। सदन से पास होने के बाद भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लेगा, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा और एविडेंस एक्ट बदलकर भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 हो जाएगा।

इतनी कम होंगी धाराएं

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी, अब तक लागू सीआरपीसी में 478 धाराएं होती थी। इसकी 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 धाराएं हटाई गई हैं और इतनी ही नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक ऐसा ही भारतीय न्याय संहिता में भी हुआ है, हालांकि इसमें तकरीबन 155 धाराएं हटाई गई है। न्याय संहिता में अब 356 धाराएं होंगी, जबकि अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थीं। खास बात ये है कि इसमें से 22 धाराएं खत्म की गई हैं, जबकि 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 धाराएं बढ़ाई गई हैं। अब इसमें 170 धाराएं हैं, इनमें से 23 को बदला गया है, जबकि 5 पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

धारा 420 को भी बदला गया

आईपीसी के तहत हत्या पर धारा 302 लगाई जाती है, जबकि नए कानून के तहत अब धारा 101 लगाई जाएगी। धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह धारा 316 होगी और अपहरण की धारा 362 की जगह धारा 135 ले लेगी। रेप की धारा 375 की जगह धारा 63 और गैंगरेप की धारा 376 की जगह धारा 70 होगी। नए कानून की अच्छी बात ये है कि इसमें चेन स्नेचिंग या अन्य छिनैती अपराधों के लिए भी धारा तय कर दी गई है। अब मर्डर में लगने वाली धारा 302, छिनैती के अपराधों में लगाई जाएगी। दहेज हत्या में लगने वाली धारा 304 बी की जगह धारा 799 प्रभावी होगी। इसके अलावा भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर लगने वाली धारा 144 की जगह धारा 187 हो जाएगी।

 

नए कानून के तहत देश द्रोह को अब राजद्रोह माना जाएगा, इसकी जगह लगने वाली धारा 124 ए की जगह धारा 150 लेगी, देश विरोधी गतिविधि के आरोप में लगने वाली धारा 121 ए की जगह धारा 146 लागू होगी। इसके अलावा देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर लगाई जाने वाली धारा 121 की जगह धारा 145 लगाई जाएगी।

विवाह का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने पर लगेगी धाराएं

यदि कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उस पर लगने वाली धारा 306 की जगह अब धारा 106 लागू होगी। सबसे खास बात ये है कि नए कानूनों में धारा 377 नहीं होगी इसे खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें धारा 69 जोड़ी गई है, जो विवाह का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने वाले पर लगेगी। इस अपराध में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, खास बात ये है कि ये रेप की श्रेणी में नहीं होगा।

Tags

विज्ञापन

शॉर्ट वीडियो

विज्ञापन