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Lok Sabha Elections 2019: वोटर आईडी नहीं तो ये 11 दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट

Lok Sabha Elections 2019: लोकसभा चुनाव 2019 में 16 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में वोटिंग होगी. भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) ने वोटर्स गाइडलाइन जारी कर बताया है कि यदि मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ये 11 आईडी प्रूफ दिखाकर वोटिंग कर सकते हैं. जानिए ऐसे कौनसे 11 दस्तावेज हैं जिन्हें वोटिंग के दौरान मतदाता पहचान पत्र की जगह पर उपयोग में लाया जा सकता है.

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These ID Proofs can be used by Voters in absence of Voter ID during voting in lok sabha elections 2019
  • March 10, 2019 11:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) ने देश भर में लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा कर दी है. आगामी आम चुनाव की वोटिंग 16 अप्रैल से शुरू होगी और 19 मई को खत्म होगी. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और नतीजे 23 मई को घोषित होंगे. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया. चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे. इसी के साथ चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की, जिसमें मतदान (वोटिंग) से जुड़ी अहम जानकारी दी गईं. चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक वोटर्स मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) के अलावा 11 आईडी प्रूफ दिखाकर मतदान कर सकते हैं. मतलब यह कि यदि मतदान के दिन आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 11 आईडी प्रूफ को पोलिंग बूथ पर दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं.

चुनाव आयोग की ओर से मतदान से पहले वोटर स्लिप जारी की जाती है. उस स्लिप पर मतदाता का नाम और पोलिंग बूथ नंबर दिया होता है. आपको बता दें कि वोटर स्लिप पहचान पत्र नहीं होती है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है. वोटिंग के दिन आपको पोलिंग बूथ पर वोटर स्लिप के साथ पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र भी दिखाना होता है, तभी आप वोटिंग कर सकते हैं. हालांकि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वोटर्स वोटर आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें?

यदि आपके पास वोटिंग के दिन वोटर आईडी प्रूफ यानी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराएं नहीं. वोटर आईडी के अलावा इन 11 आईडी प्रूफ को दिखाकर भी आप वोटिंग कर सकते हैं-
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ)
4. बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ)
5. पैन कार्ड
6. श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
9. फोटो के साथ पेंशन के कागज
10. विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड
11. आधार कार्ड

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