Lok Sabha Elections 2019: यदि आप नौकरी या पढ़ाई के कारण अपने घर से दूर रहते हैं और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए घर नहीं जा सकते हैं तो भी आप मतदान में हिस्सा ले सकते हैं. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 भरकर चुनाव आयोग के लिए अपने मौजूदा विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.
नई दिल्ली. देशभर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. मंगलवार को पहले चरण के मतदान में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी. आम चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है लेकिन आप पढ़ाई या नौकरी के कारण अपने गृहक्षेत्र से बाहर हैं तो भी चुनावों में मतदान कर सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 भरकर घर से बाहर रहते हुए भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव की वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं.
चुनाव आयोग ने भारत में वोटर्स को तीन कैटगरी में बांटा है, जनरल वोटर्स, ओवरसीज वोटर्स और सर्विस वोटर्स. एक जनवरी 2019 तक जो भी भारतीय नागरिक 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वह जनरल वोटर की श्रेणी में आता है. साथ ही जो जनरल वोटर और भारतीय नागरिक भारत से बाहर पढ़ाई या काम करते हैं तो वे ओवरसीज वोटर की श्रेणी में आते हैं. इसी तरह भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसफ, सशस्त्र सीमा बल और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के सदस्य सर्विस वोटर्स की श्रेणी में आते हैं.
प्रवासी भारतीय या एनआरआई प्रोक्सी वोटर और सर्विस वोटर्स पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकते हैं. हालांकि भारत में रहकर ही स्थायी निवास से दूर रहने वाले वोटर्स के लिए फिलहाल सीधे मतदान की कोई व्यवस्थान लागू नहीं है. फिर भी आप फॉर्म 6 के जरिए लोकसभा चुनाव की वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए आप जहां वर्तमान में रह रहे हैं उस जगह खुद का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा. इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया-
चुनाव आयोग या राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6 फाइल कर आपको वर्तमान संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देनी होगी. ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रैस प्रूफ. एड्रैस प्रूफ में जहां आप रह रहे हैं वहां का रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या टेलीफोन बिल का भी उपयोग कर सकते हैं. इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक बूथ लेवल ऑफिसर आपके मौजूदा पते पर आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन लेकर वैरिफाई करेगा.
ऑफलाइन प्रक्रिया-
सभी निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म 6 मुफ्त में उपलब्ध है. आप अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के कार्यालय में सीधे जाकर या फिर संबंधित डॉक्युमेंट्स डाक के माध्यम से चुनाव अधिकारी को भेज सकते हैं.
सभी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पते संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. जब चुनाव आयोग को आपका फॉर्म 6 मिल जाएगा उसके एक हफ्ते के भीतर आपका नाम नए निर्वाचन क्षेत्र में जुड़ जाएगा.
यदि आप पढ़ाई के लिए घर से बाहर आए हैं और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो, फॉर्म 6 के साथ आपको संस्था प्रधान का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होगा. ध्यान रहे कि नामांकन दाखिल करने से 10 दिन पहले तक यह प्रक्रिया चालू रहती है, इसके बाद चुनाव आयोग फॉर्म 6 स्वीकार नहीं करता है.