Lockdown Extended in Bihar: बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे यानी 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे और बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे या फिर उनकी छुट्टी होगी. हालांकि जिन कार्यालयों को पहले से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिली हुई है वह जारी रहेगी. इस दौरान बिहार राज्य परिवहन निगम की बसें नहीं चलेंगी. इमरजेंसी में बाहर निकल रहे लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
नई दिल्ली: राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है. ये लॉकडाउन 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगा. बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले इलाकों में एक अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा.
इस दौरान बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा जिसे केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के तहत नाइट कर्फ्यू से छूट दे दी थी. बिहार में एक अगस्त से 16 अगस्त के बीच नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल्स और राज्य के धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत नहीं रहेगी. हालांकि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कुछ समय के लिए पार्कों को खोला जाएगा ताकि लोग सावधानीपूर्वक व्यायाम कर सकें और टहल सकें.
बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे यानी 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे और बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे या फिर उनकी छुट्टी होगी. हालांकि जिन कार्यालयों को पहले से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिली हुई है वह जारी रहेगी. इस दौरान बिहार राज्य परिवहन निगम की बसें नहीं चलेंगी. इमरजेंसी में बाहर निकल रहे लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. राज्य में खेती-किसानी से जुड़े कार्यों और इनसे संबंधी दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है
राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी और रात के 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा. इस दौरान केवल मालवाहक वाहनों पर मिलने वाली छूट जारी रहेगी बाकी किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी.