नई दिल्ली. लोक जनशक्ति पार्टी ने SC/ ST एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि इस मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए. साथ ही उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था SC/ ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर दलित समुदाय दबे स्वर में आवाज उठा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट में फर्जी मामलों को देखते हुए थोड़ा बदलाव किया जा रहा है.
अभी हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा था कि मैं खुद निजी तौर पर मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दलित समाज के लिए उचित नहीं है. उधर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि एससी/एसटी समुदाय की नाराजगी को देखते हुए सरकार को जल्द रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए.
गुरुवार को इस सिलसिले में दलित सांसदों ने कानून मंत्री से गुरुवार को मुलाकात की थी. इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा था कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी भी अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. जिसके बाद सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी ने इस मामले पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है.
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह के कार्यकाल के दौरान इस कानून को बनाया गया था. मोदी सरकार ने 2015 में इसमें संशोधन कर इसके प्रावधानों को और कड़ा किया था. इस कानून की यह विशेषता थी कि प्राथमिकी दर्ज होने के फौरन बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी होती थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे इस समुदाय के लोगों में रोष है.
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