Liqour shops opened in Delhi: दिल्ली में आज से खुलीं शराब की दुकानें, जानिए क्या-क्या बदला

नई दिल्ली. दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के चलते आलिशान निजी शराब की दुकानें खुल जाएंगी. पुरानी दुकानों में जहां ग्राहकों को सड़कों पर खड़ा रहना होता था और एक छोटी सी खिड़की से शराब बेची जाती थी. यह नई दुकानें ऐसी नहीं होगी. ये प्राइवेट शराब की दुकानें वॉक-इन […]

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Liqour shops opened in Delhi: दिल्ली में आज से खुलीं शराब की दुकानें, जानिए क्या-क्या बदला

Aanchal Pandey

  • November 17, 2021 4:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के चलते आलिशान निजी शराब की दुकानें खुल जाएंगी. पुरानी दुकानों में जहां ग्राहकों को सड़कों पर खड़ा रहना होता था और एक छोटी सी खिड़की से शराब बेची जाती थी. यह नई दुकानें ऐसी नहीं होगी. ये प्राइवेट शराब की दुकानें वॉक-इन होंगी.

आज से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति (New Excise Policy) हुई लागू

राजधानी में नै आबकारी नीति लागू होने के बाद से शराब की दुकानों की तस्वीर बदल जाएगी. देश भरे में अब तक जहाँ शराब के लिए सड़कों पर लाइनें लगा करती थी इसके बाद छोटी सी खिड़की से शराब दी जाती थी. इस तरह की तसवीरें अब राजधानी सड़कों पर नहीं देखने को मिलेगी. आबाकारी नीति के लागू होने के बाद से ही आज से वॉक-इन सुविधाओं वाली शराब की निजी दुकानें खुल गईं और अब रेस्तरां में बोतलों में शराब परोसी जाएगी.

स्वाभाविक है कि अब शराब उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए काफी कुछ बदलने वाला है. नई आबकारी नीति के अनुसार राजधानी के 32 जोन में शराब की दुकानें खोली जाएंगी. एक जोन में 27 शराब की दुकानें होंगी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग कर लिया है. दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर चलने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का मंगलवार यानी कल अंतिम दिन था.

राजधानी में शराब की उपलब्धता पर पड़ सकता है असर

दिल्ली में नई आबकारी नीति की व्यवस्था का असर शराब की उपलब्धता पर पड़ सकता है. दरअसल, आज राजधानी के तमाम ज़ोन्स में आज सिर्फ 250-300 निजी दुकानों के ही खुलने की संभावना है. लेकिन इस नई नीति के चलते निश्चित रूप से शराब के ग्राहकों और विक्रेताओं को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है.

पूरी करनी होंगी ये शर्तें

नई नीति के तहत शराब विक्रेताओं को कहा गया है कि लाइसेंस के लिए अन्य सामान्य विक्रेताओं की तुलना में वे 2.5 गुना अधिक भुगतान करें. वे केवल 200 रुपये से अधिक कीमत की बीयर और व्हिस्की जैसी ड्रिंक बेच सकते हैं जिनकी कीमत 1,000 रुपये से अधिक है. वहीं, इन्हें, स्टोर में वाइन सहित कम से कम 50 इम्पोर्टेड शराब ब्रांड का स्टॉक भी करना होगा.

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