Link Aadhar With PAN Card: 1 सितंबर से इन आधार कार्ड धारकों के पैन कार्ड हो जाएंगे अमान्य, जानिए आज से होने वाले ये बदलाव

Link Aadhar With PAN Card: आज से भारत की जनता के लिए ऐसी कई नियम लागू होने वाले जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी प्रभावित कर सकते हैं. जिन लोगों ने 31 अगस्त तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब ऐसे पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद अब ऐसे लोगों के लिए आयकर विभाग से नए पैन कार्ड जारी किए जाएंगे.

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Link Aadhar With PAN Card: 1 सितंबर से इन आधार कार्ड धारकों के पैन कार्ड हो जाएंगे अमान्य, जानिए आज से होने वाले ये बदलाव

Aanchal Pandey

  • September 1, 2019 12:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Link Aadhar With PAN Card: सरकार ने एक सितंबर 2019 से कई चीजों में बदलाव करने जा रही है, जो सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगी. इसी कड़ी में आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं हैं, तो पैन कार्ड आज यानी कि 1 सितंबर से अमान्य हो जाएगा. ऐसे में उन लोगों के लिए नए पैन कार्ड जारी किए जाएंगे.

हालांकि सीबीटी ने पैन को लिंक करने की आवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, लेकिन नए नियम के कारण आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकते हैं. आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को 31 अगस्त तक पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा और उन्हें आयकर विभाग की ओर से नया पैन कार्ड दिया जाएगा.

इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदते समय, चुकाए जाने वासे टीडीएस को भी आज से बढ़ जाएगा. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि टीडीएस की रकम में अब क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग (मकान और दुकान के लिए) सरीखी सुविधाओं के ली जाने वाली पेमेंट भी शामिल रहेगी.

अगर आप एक साल में बैंक से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो अब बैंक की ओर से दो फीसद टीडीएस काटा जाएगा. वहीं एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा के भुगतान पर कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर शादी जैसे कार्यक्रमों के लिए 5 फीसद टीडीएस काटा जाएगा.

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भारतीय रेलवे ने भी टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विभाग के टिकट बुकिंग पोर्टल यानी कि आईआरसीटीसी पर सेवा शुल्क को फिर से बहाल कर दिया गया है. इसके बाद अब ई-टिकट बुक करना महंगा हो जाएगा.

आज 1 सितंबर से ट्रैफिक नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं. अब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर आपको न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

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