नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च थी. अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया है. इस बारे में रविवार को घोषणा की गई. समय सीमा छह महीने बढ़ा दी गई है. इससे पहले पिछले साल जून में सरकार ने समय सीमा बढ़ाई थी. पिछले साल जून में इसे बढ़ाकर इस साल की 31 मार्च कर दिया गया था.
इस बारे में जानकारी सीबीडीटी ने दी है. सीबीडीटी ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि आधार संख्या को पैन के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है. इसके 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही अनिवार्य कर दिया गया है कि जो लोग आयकर रिटर्न भर रहे हैं उन्हें अपने आधार नंबर की जानकारी देनी होगी और इसे लिंक करवाना होगा.
बता दें कि 1 अप्रैल से अब आयकर रिटर्न भरने वालों को आधार कार्ड की जानकारी देना बेहद अनिवार्य है. आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार और पैन को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल सीबीडीटी ने पहले जानकारी देते हुए कहा था कि 31 मार्च तक आधार और पैन कार्ड लिंक ना होने पर पैन कार्ड अमान्य हो सकते हैं.
इसी के बाद सरकार ने इस पर दोबारा विचार किया. इसी के बाद फैसला लिया गया कि आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी जाए. इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं या किसी आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी लिंक करवा सकते हैं. आधार की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर लिंक करवा सकते हैं.
एक महिला की दुनिया बहुत छोटी होती है. उसका पूरा जीवन उसके पति, बच्चों और…
फूलपुर में 32 राउंड तक वोटों की गिनती हुई है। इसमें भाजपा ने बढ़त बनाए…
महाराष्ट्र में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पार्टियों के बंटवारे के बाद कौन सा…
बारामती की विधानसभा सीट पर पिछले 57 सालों से पवार परिवार का कब्जा है. यहां…
फूलपुर में 32 राउंड तक वोटों की गिनती हुई है। इसमें भाजपा ने बढ़त बनाए…
चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण 35 किमी प्रति घंटे से 45 किमी प्रति घंटे…