Link Aadhaar Card with PAN Card Online: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दी गई है. पहले ये तारीख 31 मार्च थी. केंद्र सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की सीमा बढ़ा दी है और आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आधार की जानकारी भी दें.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च थी. अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया है. इस बारे में रविवार को घोषणा की गई. समय सीमा छह महीने बढ़ा दी गई है. इससे पहले पिछले साल जून में सरकार ने समय सीमा बढ़ाई थी. पिछले साल जून में इसे बढ़ाकर इस साल की 31 मार्च कर दिया गया था.
इस बारे में जानकारी सीबीडीटी ने दी है. सीबीडीटी ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि आधार संख्या को पैन के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है. इसके 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही अनिवार्य कर दिया गया है कि जो लोग आयकर रिटर्न भर रहे हैं उन्हें अपने आधार नंबर की जानकारी देनी होगी और इसे लिंक करवाना होगा.
CBDT clarifies that the last date for linking the Aadhaar number with PAN is 30th September 2019. Also with effect from 1st April, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income. pic.twitter.com/v7bYEns0KL
— ANI (@ANI) March 31, 2019
बता दें कि 1 अप्रैल से अब आयकर रिटर्न भरने वालों को आधार कार्ड की जानकारी देना बेहद अनिवार्य है. आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार और पैन को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल सीबीडीटी ने पहले जानकारी देते हुए कहा था कि 31 मार्च तक आधार और पैन कार्ड लिंक ना होने पर पैन कार्ड अमान्य हो सकते हैं.
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इसी के बाद सरकार ने इस पर दोबारा विचार किया. इसी के बाद फैसला लिया गया कि आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी जाए. इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं या किसी आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी लिंक करवा सकते हैं. आधार की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर लिंक करवा सकते हैं.