कोलकाता, पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुख़र्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. अब तक अर्पिता मुख़र्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 5 किलोग्राम गोल्ड बरामद हो चुका है. अर्पिता के घर मिले ‘नोटों के पहाड़’ की गिनती के लिए […]
कोलकाता, पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुख़र्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. अब तक अर्पिता मुख़र्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 5 किलोग्राम गोल्ड बरामद हो चुका है. अर्पिता के घर मिले ‘नोटों के पहाड़’ की गिनती के लिए जांच एजेंसी को नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ीं. वहीं अर्पिता के घर से सोने की ईंट मिलने से हर कोई दांग है, लेकिन अर्पिता इस मामले में दलील दे रही हैं कि उन्हें गोल्ड की जानकारी ही नहीं थी.
ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि लोग अपने घर में कितना गोल्ड और कैश रख सकते हैं, घर में गोल्ड और कैश रखने की लिमिट क्या है? अगर आप भी कैश और गोल्ड रखने के शौकीन हैं तो ये जान लीजिए कि लिमिट से ज्यादा नकदी और सोना रखना आपके लिए भारी पड़ सकता है:
देश में पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट साल 1968 में आया था, जो निश्चित मात्रा से अधिक सोना रखने पर निगरानी रखता था. लेकिन इसे जून 1990 में खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद वर्तमान में घर पर गोल्ड रखने की कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते आपको इसका वैलिड सोर्स और प्रूफ देना पड़ेगा. लेकिन आय का स्रोत बनाए बिना घर में सोना रखने की लिमिट तय है और अगर आप इस लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सोना जब्त कर लेगा.
सरकारी नियम के मुताबिक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना घर में रख सकती है, जबकि अविवाहित महिला 250 ग्राम और विवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना अपने घर में रख सकते हैं. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपनी आय का प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी. इस लिमिट में कोई सोना रखता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनका सोना जब्त नहीं करेगा. अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक मात्रा में अपने घर में सोना रखता है, तो उसे इसके स्रोत की जानकारी देनी होगी.
घर पर कैश रखने की यूँ तो कोई लिमिट तय नहीं की गई है, लेकिन आपको कैश का स्रोत बताना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस माध्यम से इस पैसे को कमाया है. नए नियमों के मुताबिक घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी है, अगर कोई कैश की जानकारी नहीं दे पाता है, तो 137 फीसदी तक उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नए नियम के मुताबिक एक वित्त वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. सीबीडीटी के मुताबिक कोई एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी, वहीं ऐसा करने पर 20 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती, इन सब के अलावा अगर आप किसी को कैश में चंदा देते हैं, तो इसकी लिमिट भी 2 हजार रुपये तय कर दी गई है.
Monsoon Session: भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित