Last date to link PAN card with Aadhaar: पैन कार्ड को आधार से अभी तक नहीं किया लिंक तो कर लें अभी नहीं तो भरना पड़ेगा हजारों का जुर्माना

Last date to link PAN card with Aadhaar : स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है यानि आज. पिछले साल, सरकार ने पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को पहले भी कई बार बढ़ाया जा चुका है.

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Last date to link PAN card with Aadhaar: पैन कार्ड को आधार से अभी तक नहीं किया लिंक तो कर लें अभी नहीं तो भरना पड़ेगा हजारों का जुर्माना

Aanchal Pandey

  • March 31, 2021 2:56 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली. स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है यानि आज. पिछले साल, सरकार ने पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को पहले भी कई बार बढ़ाया जा चुका है. क्या पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख फिर से बढ़ाई जाएगी?  इस बार वित्त विधेयक में सरकार ने रुपये के जुर्माना के प्रावधान को शामिल किया है.यदि आपने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब ऐसा करने का अंतिम मौका है और अपने पैन को ऑपरेटिव रखें.

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का मतलब है कि अगर आप पैन कार्ड रखते हैं और आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं या यदि आपके पास पहले से आधार नंबर है, तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा. यदि आप पैन आधार लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन 31 मार्च, 2021 के बाद अमान्य हो जाएगा. ऐसे पैन कार्ड धारक पैन के अनिवार्य होने पर वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते, जैसे कि बैंक खाता खोलना, 50,000 रुपये से अधिक के शेयर या म्यूचुअल फंड और लेनदेन खरीदना.

यदि पैन कार्ड अमान्य हो जाता है तो इसका मतलब है कि कार्ड का मालिक आईटीआर दर्ज नहीं कर सकता है क्योंकि इसे कानून के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार, नियम का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सरकार ने नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. नए पैन कार्ड आवेदकों के मामले में, इंटरलिंक ऑटोमैटिक रूप से आवेदन चरण में किया जाता है. 

अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें

 इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं

मेन्यू बार पर ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें

 पैन नंबर, आधार कार्ड धारक का नाम और नंबर जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें

 विवरण सत्यापित करें और कैप्चा कोड दर्ज करें

 लिंक आधार पर क्लिक करें

 एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा. यह आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ा हुआ है.

विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और यह माना था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा.

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