नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बैंक खातों को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने की सीमा को बढ़ा दिया है. अभी तक 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी. जब तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई दूसरी अधिसूचना जारी नही करती आखिरी तारीख यही रहेगी. हालांकि हाल ही में खबर आई थी कि इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है. लेकिन फिलहाल ये तारीख निश्चित नहीं है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के मोबाइल सिम और बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. वहीं पैन कार्ड को भी आधार से लिंक न करा पाने की स्थिति में आप आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे.
बता दें कि सरकार ने पहले ही एक आदेश जारी कर कहा था कि आधार कार्ड को न सिर्फ बैंक अकाउंट बल्कि इक्विैटी और म्यूचुअल फंड निवेश, बीमी पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड के अलावा नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ आदि जैसी स्माल सेविंग स्कीम्स से लिंक करवाना अनिवार्य होगा. वहीं एक अन्य आदेश में कहा गया है कि आधार कार्ड को सिम से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 तय की गई है. ऐसा न कर पाने की स्थिति में सिम को बंद कर दिया जाएगा.
आधार को लेकर सरकार सिर्फ इतने पर नहीं थमी है बल्कि पीडीएस के तहत सब्सिडीयुक्त राशन , पेंशन, एचआरडी मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप योजनाओं, और एलपीजी सब्सिडी जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी अब आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां देनी होंगी. बता दें कि आधार कार्ड की इस अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को तेजी से निपटाने को कहा है.
अगर इन 4 आधार लिंकिंग डेडलाइन को कर दिया Miss तो बाद में होगा पछतावा
31 मार्च 2018 तक बढ़ सकती है आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख
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