बीते 31 अगस्त यानि शुक्रवार को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन था. वहीं सरकार ने समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. ऐसे में इस जुर्माने के डर से समय से आईटी रिटर्न फाइल करने वालों की संख्य में पिछले साल के मुकाबले 71% का इजाफा हुआ है. 31 अगस्त 2018 तक 5.42 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा जबकि 31 अगस्त 2018 तक 3.17 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था.
नई दिल्ली. शुक्रवार यानि 31 अगस्त को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी. इस साल इनकम टैक्स रिटर्न समय सीमा के अंदर भरने वाले लोगों की संख्या ने 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. 31 अगस्त 2018 तक 5.42 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा जबकि 31 अगस्त 2018 तक 3.17 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था. यानि इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करने वालों की संख्या में बीते साल के मुकाबले 71 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. पिछले वित्त वर्ष में समय सीमा के बाद कुल 6.8 करोड़ लोगों द्वारा इनकम टैक्स भरा गया था. ऐसे में इस साल पेनाल्टी के साथ ये आंकड़ा पिछले साल के आंकड़े को पार कर सकता है.
बता दें कि शुक्रवार को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी. गुरुवार को दिन के अंत तक 20 लाख आईटी रिटर्न फाइल किए गए. प्राधिकरण का कहना है कि सरकार 31 अगस्त के बार इनकम टैक्स फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाएगी. यही वजह है कि अचानक इतने अधिक लोगों ने एक साथ टैक्स फाइल किया. आज आखिरी दिन टैक्स न भर पाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
इससे पहले सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत तक का समय बिना किसी जु्र्माना के दिया था. तब साल के अंत तक 6.8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स भरा था. टैक्स अधिकारिेयों का मानना है कि समय सीमा के अंदर रिटर्न भरने वालों की संख्या में बढ़त देखी गई है और ये 500 और 1000 रुपये के नोटो को बंद किए जाने के कारण हुआ है.
बता दें कि जब बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि नोटबंदी के बाद बैंक के पास 99.3% पुराने नोट लौटे तो सरकार के इस फैसले को लेकर उसपर जमकर हमला हुआ. इस साल कई व्यापारियों को भी ट्रैक किए जाने का डर दिखा कर इनकम टैक्स भरने के लिए बाध्य किया गया.