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Delhi Lane Driving: दिल्ली में आज से लेन ड्राइविंग लागू, उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना

Delhi Lane Driving नई दिल्ली, Delhi Lane Driving राजधानी दिल्ली में आज से सड़कों पर वाहनों के लिए नियम बदल गए है। आज यानी 1 अप्रैल से दिल्ली में बसों और माल ढुलाई या अन्य हैवी गाड़ियों को तयशुदा लेन में चलना होगा। ऐसा न करने पर चालकों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। […]

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Delhi Lane Driving: दिल्ली में आज से लेन ड्राइविंग लागू, उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना
  • April 1, 2022 9:30 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Delhi Lane Driving

नई दिल्ली, Delhi Lane Driving राजधानी दिल्ली में आज से सड़कों पर वाहनों के लिए नियम बदल गए है। आज यानी 1 अप्रैल से दिल्ली में बसों और माल ढुलाई या अन्य हैवी गाड़ियों को तयशुदा लेन में चलना होगा। ऐसा न करने पर चालकों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल यह नियम सरकार ने केवल 15 दिनों के लिए हैवी वाहनों के लिए रखा है, इसके बाद इसे सभी तरह के वाहनों के लिए लागू कर दिया जाएगा।

राजधानी दिल्ली में चलने वाली DTC बसों और क्लस्टर बसों को अब स्टॉप में बनाए गए बॉक्स पर ही रुकना होगा, ऐसा न करने पर चालक को इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। नियम का पालन ढंग से हो इसके लिए आज से परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर व ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी।

इस नए नियम के पहले चरण में DTC बसों को खास तवज्जो दी जाएगी, ताकि लेन में चलने से वाहनों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके। हालांकि दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में एक नियम के अनुकूल ही चलना सड़को पर लंबा जाम लगा सकता है, क्योंकि एक लेन में हैवी वाहनों के चलने से कई बार गाड़ियों को ओवरटेक करने में दिक्कत होती है और फिर घंटो जाम लग जाता है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि बसों के लिए निर्धारित लेन में कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसे क्रेन से खींचकर ले जाया जाएगा। अधिकारियों ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे इस नियम को लागू होने में सहयोग करें। इसके साथ ही हल्के गाड़ियों जैसे कार एसयूवी के लिए ये निर्देश है कि वे बसों के लिए नियत लेन को छोड़कर चलें, ताकि ट्रैफिक प्रबंधन में दिक्कत न आए।

नियम का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

बता दें यदि कोई चालक इस नए नियम का पालन नही करता है तो उसे पहली बार मे 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। यदि बार बार कोई नियम तोड़ता है तो सरकार उसका लाइसेंस और परमिट रद्द कर सकती है साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी। यह नया नियम आज से दिल्ली के सभी सड़कों पर लागू किया जा रहा है।

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