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इस राज्य में अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भू-स्वामी, सरकार ने बनाया ये नया नियम

नई दिल्ली। अब आप पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे। बता दें कि इसके लिए भू-स्वामियों को अपने नाम से जमाबंदी कायम करवानी होगी। इस नियम के पूरे राज्य में लागू होने के साथ उस प्रकार के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जिनकी भूमि तो उनके कब्जे में है, लेकिन जमाबंदी पूर्वजों के नाम से […]

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इस राज्य में अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भू-स्वामी, सरकार ने बनाया ये नया नियम
  • February 27, 2024 8:03 am Asia/KolkataIST, Updated 10 months ago

नई दिल्ली। अब आप पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे। बता दें कि इसके लिए भू-स्वामियों को अपने नाम से जमाबंदी कायम करवानी होगी। इस नियम के पूरे राज्य में लागू होने के साथ उस प्रकार के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जिनकी भूमि तो उनके कब्जे में है, लेकिन जमाबंदी पूर्वजों के नाम से ही चल रही है। पहले एलपीसी भी आसानी से बन जाता था और साथ ही भूमि का निबंधन भी धड़ल्ले से हो रहा था। अब बिहार सरकार ने नया नियम लागू किया है।

हो रहे थे भूमि संबंधी विवाद

इस तरह की व्यवस्था में भू-माफिया किसी की जमीन को आसानी से बेच दे रहे थे। यही नहीं, परिवार के दूसरे सदस्य भी जमीन बेच देते थे, जिस वजह से भूमि संबंधी विवाद होता रहता था। अब नई व्यवस्था के माध्यम से भू-स्वामियों को तय करना होगा कि उनकी भूमि है तो जमाबंदी भी उनके नाम से ही कायम हो।

आपसी सहमति से बंटवारे का है प्रावधान

अंचल कार्यालय में पूर्व से यह सिस्टम कायम है कि आपसी सहमति के आधार पर जमाबंदी को अलग कराने की व्यवस्था है। यदि भू-स्वामियों के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) कायम है तो उसको अपने नाम से कराने के लिए आपसी सहमति से बंटवारा होगा। इसमें जमीन के विवरण के साथ सबकी सहमति से अंचल कार्यालय में एप्लीकेशन देना होगा।

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