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दिल्ली पहुंचकर गरजे लालू यादव, कहा- खत्म हैं नीतीश कुमार, बीजेपी ने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को बिहार के रिम्स से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए रवाना हुए थे.सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्हें जाने की परमिशन दी थी.

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RJD Chief Lalu Prasad Yadav attacks Modi Government over Kathua, Unnao gangrape case
  • March 29, 2018 1:29 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. इलाज के लिए गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खत्म हैं. पूरे बिहार में दंगा और हिंसा जैसी घटनाएं हो रही हैं. बीजेपी ने पूरे राज्य में आग लगा दी है.बुधवार को लालू यादव को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने के बाद बिहार के रिम्स हॉस्पिटल से दिल्ली के एम्स रवाना किया गया था. राजद प्रमुख को इलाज के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को अनुमति दे दी थी. अदालत ने दो चिकित्सा दलों की रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें अनुमति दी.

लालू को विदा करने के लिए सैकड़ों राजद कार्यकर्ता रांची रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए थे. जेल से कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उन्हें रेलवे स्टेशन तक लाया गया था. इस बीच उनके समर्थक नारे लगा रहे थे – “जेल का फाटक टूटेगा, लालू छूटेगा.” राजद के तीन नेता रेलगाड़ी में उनके साथ थे. लालू प्रसाद को सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद 17 मार्च को स्थानीय राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती कराया गया था. पिछले महीने उनकी देख रेख के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था. विशेष सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू पिछले साल 23 दिसंबर से रांची जेल में हैं.

इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार (25 मार्च) को चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू प्रसाद को 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी.अदालत ने इस घोटाले के अंतर्गत उन्हें दो अलग-अलग मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई और आदेश दिया कि दोनों सजाओं को एक के बाद एक काटना होगा. सजा सुनाते हुए, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने राजद प्रमुख को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 30 लाख का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.

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