चारा घोटाला में दोषी पाए गए लालू यादव को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है और पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है.रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू जेल में बागबानी करेंगे. 23 दिसंबर को लालू यादव समेत 16 लोगों को दोषी ठहराया गया था
रांचीः चारा घोटाला मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल कैद व पांच लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है. रांची की बिरसा मुंडा जेल में राजद प्रमुख लालू यादव माली का काम करेंगे. लालू ने जेल में बागबानी की इच्छा भी जताई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेल में लालू एक कैदी के रूप में जो भी काम करेंगे उसकी एवज में उन्हें रोजाना 93 रुपये मिलेंगे.
लालू यादव को चारा घोटाला मामले 23 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था जिसके बाद उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था लेकिन शनिवार को उनकी सजा का ऐलान हो जाने के बाद अब उन्हें हजारीबाग की ओपन जेल में शिफ्ट किया जा सकता है हालांकि अभी लालू यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में ही हैं. लालू की सजा का ऐलान होने के बाद आरजेडी ने हाई कोर्ट जाने की घोषणा की थी. बता दें कि अगल लालू को तीन साल की सजा मिली होती तो उन्हें स्पेशल कोर्ट से ही जमानत मिल सकती थी लेकिन सजा तीन साल से ज्यादा की है तो ऐसे में उन्हें बेल के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना होगा.
चारा घोटाला में फैसला आने के बाद लालू यादव ट्वीटर के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था. लालू के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से एक खत पोस्ट किया गया जिसमें लालू ने लिखा था कि मैंने तानाशाही सत्ता का साथ नहीं दिए इसलिए मेरे पीछे जहरीली ताकतों को लगाया गया और मुझे सजा भुगतनी पड़ी. बता दें कि लालू यादव को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में दूसरी बार आपराधिक षड़यंत्र एवं भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत सजा सुनाई है.