कवरत्ती। लक्ष्यद्वीप से एनसीपी के सांसद मोम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ हत्या के प्रयास के 14 साल पुराने मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
कवारत्ती जिला सत्र अदालत ने बुधवार को एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल और अन्य आरोपियों की जमानत निलंबित कर दी। इसके बाद उन्हें केरल की कन्नूर केंद्रीय जेल ले जाया गया। हालांकि, मोहम्मद फैजल ने सजा के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का रूख किया था, लेकिन कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
बता दें कि साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोहम्मद फैजल और कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया के बीच कहासुनी हो गई थी। एनसीपी सांसद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस नेता पर हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद फैजल और उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।
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