लखनऊ। आशीष मिश्रा की आज यानी मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में ईलाहाबाद हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। दरअसल, जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. इसी बीच आज अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है. बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी।
बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ का पुत्र आशीष मुख्य आरोपी है.
हालांकि इस मामले पर अभी तक आशीष मिश्रा के वकीलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन बताया जा रहा है कि वकील एक बार फिर से अदालत में रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं. आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में आशीष मुख्य आरोपी है.
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