नई दिल्ली. Lakhimpur kheri violence लखीमपुर हिंसा मामलें में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत दे दी हैं. इससे पहले मंगलवार को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे पर पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.
लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. साथ ही एसआईटी ने यह भी बताया कि जूस वक़्त यह पूरी घटना हुई थी, तब आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद था. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.
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