Lakhimpur Kheri Violence उत्तरप्रदेश. Lakhimpur Kheri Violence लखीमपुर हिंसा मामलें में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें SIT ने पाया कि इस घटना के मुख्य आरोपी गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा है, जो हादसे के […]
उत्तरप्रदेश. Lakhimpur Kheri Violence लखीमपुर हिंसा मामलें में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें SIT ने पाया कि इस घटना के मुख्य आरोपी गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा है, जो हादसे के वक़्त घटनास्थल पर मौजूद थे. हलाकि गुरुवार को अदालत द्वारा जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के बाद भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है. जमानत मिलने के बावजूद भी अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाए है. क्योकि कोर्ट ने उन्हें अभी उनके ऊपर दायर सभी सेक्शन में जमानत नहीं दी है. बता दें आशीष मिश्रा पर आईपीसी (IPC) की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120बी के साथ सेक्शन 3/25, 5/27 और आर्म्स एक्ट के 39 में चार्जशीट दायर की है.
कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307स 326, 427 और सेक्शन 34 और आर्म्स एक्ट के 30 में जमानत दी गई है. कोर्ट ने उन्हें 302 और 120बी के लिए अभी ज़मानत दी है. इसपर आशीष मिश्रा के वकील का कहना है कि वो शुक्रवार को बेल बॉन्ड फाइल नहीं कर पाएंगे. वकील ने कहा कि वो बेल ऑर्डर में सुधार कर सेक्शन 302 और 120बी के लिए अर्जी लगाएंगे. इसके बाद ही आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ पाएंगे।
पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान कृषि कानूनों के विरोध में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान वहां हिंसा हुई और इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे. लखीमपुर हिंसा मामलें में 4 किसानो की मौत हुई थी, जिसके बाद गुसाई भीड़ ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर सहित 2 बीजेपी कार्यकताओं को मौत के घाट उतार दिया था. इस हादसे में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी.