Lakhimpur Kheri Case उत्तरप्रदेश . Lakhimpur Kheri Case लखीमपुर खेरी हादसे के मुख्य आरोपी को अभी तक जेल से जमानत नहीं मिली है. लेकिन अब ख़बरें सामने है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 302 और 120B धारा जोड़कर नया ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया है, जिसके […]
उत्तरप्रदेश . Lakhimpur Kheri Case लखीमपुर खेरी हादसे के मुख्य आरोपी को अभी तक जेल से जमानत नहीं मिली है. लेकिन अब ख़बरें सामने है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 302 और 120B धारा जोड़कर नया ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उनके वकील ने दोनों धाराओं को जोड़कर नया बैल आर्डर तैयार कर लिया है. ख़बरों के मुताबिक लखीमपुर हत्या कांड के मुख्य आरोपी कल जेल से रिहा हो सकते है.
बता दें आशीष मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ धारा 3/25, 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसपर उनके वकील द्वारा पहले आईपीसी की धारा 147 148, 149, 307, 326 और 427 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 के तहत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जामनत को मंजूरी दे दी थी. लेकिन याचिका में दो मुख्य धाराएं (302 और 120 बी) शामिल नहीं थी, जिसके चलते आशीष मिश्रा उसदिन जेल से बरी नहीं हो पाए थे.
पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान कृषि कानूनों के विरोध में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान वहां हिंसा हुई और इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे. लखीमपुर हिंसा मामलें में 4 किसानो की मौत हुई थी, जिसके बाद गुसाई भीड़ ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर सहित 2 बीजेपी कार्यकताओं को मौत के घाट उतार दिया था. इस हादसे में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी.
पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान कृषि कानूनों के विरोध में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान वहां हिंसा हुई और इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे. लखीमपुर हिंसा मामलें में 4 किसानो की मौत हुई थी, जिसके बाद गुसाई भीड़ ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर सहित 2 बीजेपी कार्यकताओं को मौत के घाट उतार दिया था. इस हादसे में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी.