KVS admission 2019: केंद्रीय विद्यालय क्लास 2 एडमिशन से जुड़ी पांच अहम बातें जिसे आपको जानना जरूरी है
KVS admission 2019: केंद्रीय विद्यालय (KV) में क्लास 2 अगर आप भी अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. केंद्रीय विद्यालय (KV) क्लास 2 में प्रवेश की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2019 तक चलेगी.
April 19, 2019 4:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago
नई दिल्ली. KVS admission 2019: केंद्रीय विद्यालय (KV) में क्लास 2 में दाखिले की प्रक्रिया 12 अप्रैल 2019 से ही शुरू हो चुकी है. केंद्रीय विद्यालय क्लास 2 में प्रवेश के लिए दूसरी लिस्ट 17 अप्रैल को जारी की गई थी. केंद्रीय विद्यालय क्लास 2 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अप्रैल तक भरे गए थे.
केंद्रीय विद्यालय (KV) क्लास 11वीं में प्रवेश के लिए फॉर्म 10वीं रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद जारी करेगा. केंद्रीय विद्यालय (KV) क्लास 2 में प्रवेश की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2019 तक चलेगी. केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लेने से संबंधित अधिक जानकारी अभ्यर्थी केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं.
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की क्राइटेरिया: What is the admissions criteria
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सबसे पहले उन परिवारों से आने वाले बच्चों को दी जाएगी. जिनके पैरेंट्स केंद्रीय विद्याल में नोकरी कर रहे है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके लिए उनके पास नौकरी प्रमाण भी होना चाहिए.
क्लास 2 से 8 में अभ्यर्थियों को प्रवेश कैटेगरी के आधार पर दिया जाएगा. अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा तो केंद्रीय विद्यालय लॉटरी सिस्टम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा. केंद्रीय विद्यालय द्वारा कक्षा 9 में अभ्यर्थियों को टेस्ट के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा. हालांकि मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी. क्लास 11वीं में प्रवेश सीटों की उपलब्धता और कक्षा 10वीं के परिणाम के पर आधारित होगा.
केंद्रीय विद्यालय (KV) प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के पास आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची होनी चाहिए. जैसे वैध जन्म प्रमाणपत्र, संसद या पीएसयू कर्मचारी के माता-पिता या दादा-दादी सदस्य, जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, सेवा / स्थानांतरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र (वर्दीधारी रक्षा कर्मचारी), एड्रेस सर्टिफिकेट आदि.
श्रेणी 1 से 4 की स्थिति में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन प्रिंसीपल द्वारा किया जाएगा. अगर कोई सूचना गलत पाई गई तो एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा. हालांकि अगर सीट बचेगी तो प्रिंसिपल द्वारा बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए उन्हें बुलाया जाएगा.
केंद्रीय विद्यालय (KV) आरटीई अधिनियम 2009 के तहत आरक्षण नियमों के अनुसार प्रवेश देता है. कुल सीटों में से 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है. केंद्रीय विद्यालय (KV) में दिव्यांग कोटे के लिए कुल 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं.
भारत में केंद्रीय विद्यालय का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा किया जाता है. केंद्रीय विद्याल की सभी स्कूलें केंद्रीय बोर्ड माध्यमिक शिक्षा (CBSE) से संबद्ध हैं. भारत में कुल 1 हजार से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं.