Kumbh Mela 2019: प्रयागराज में आयोजित किए गए कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की थी. मेले में आने वालों के रहने-खाने से लेकर उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं. वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ की मीडिया में आने वाली तस्वीरों को लेकर निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है. हर रोज लाखों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं. इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं. इसी के चलते अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने वाली और डुबकी लगाने वाली महिलाओं की फोटो किसी भी तरह से प्रिंट या विजुअल मीडिया पर डाली नहीं जाएंगी. हाई कोर्ट का कहना है कि कुंभ में पहुंची महिलाओं की फोटो छापी नहीं जानी चाहिएं. साथ ही कहा गया है कि इन निर्देशों का पालन ना करने वालों और महिलाओं की स्नान करते हुए और डुबकी लगाते हुए फोटो प्रिंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट का कहना है कि घाट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना की जाए. ये निर्देश ज्यातादर स्नान घाट के लिए दिए गए हैं. कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि स्नान घाट से सौ मीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना की जाए. बता दें कि ये निर्देश पहले ही जारी किए गए थे. लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुंभ की फोटो और यहां तक की स्नान कर रहे लोगों की फोटो दिखाई जा रही हैं. शनिवार को कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इन निर्देशों को दोहराया है और अब ना मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है.
Allahabad High Court has directed that no photographs of women taking a bath/dip in the 'Mela' area are to be published by the print or visual media. If any publication is done, an action shall be taken against the publisher by the Court.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 9, 2019
इलाहाबाद हाइ कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने निर्देश जारी किए हैं. याचिका में कहा गया था कि कोर्ट के कुंभ के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बैन के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है. इसी के बाद शनिवार को कोर्ट ने अब ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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