नई दिल्लीः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है। वहीं उच्च न्यायालय ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई तय की गई […]
नई दिल्लीः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने के मामले में फिलहाल सुनवाई टाल दी है। वहीं उच्च न्यायालय ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई तय की गई है। न्यायालय में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है।
अब याचिका पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होनी है। इस पर हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर रोक लगाई है। इस पर अदालत ने कहा कि वह इस मामले आदेश देगी। बता दें कि श्रीकृष्ण विराजमान पक्ष मूर्ति के साथ हाईकोर्ट पहुंचे थे। भगवान के नाम से उच्च नयायालय में पास भी तैयार कराया गया है। इससे पहसे सुनवाई से एक दिन पहले रविवार यानी 17 दिसंबर को ही कई पक्षकार मथुरा से इलाहबाद के लिए रवाना हो चुके थे।
18 याचिकाओं पर हो रही सुनवाई
इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि इस मामले में 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद के तर्ज पर सुनवाई तेज कर दी गई है। श्रीकृष्ण विराजमान के वकील कमिश्नर नियुक्त करके सर्वेक्षण कराए जाने की मांग संबंधी अर्जी को 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी।