लखनऊ/नई दिल्ली। वीर सावरकर पर दिए एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। लखनऊ की अदालत ने राहुल पर 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में हाजिर हों, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि 17 दिसंबर 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के मुताबिक, राहुल ने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ बताया था।
शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह बयान हमारे समाज में वैमनस्य-घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों को बांटे थे। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने मांग की है कि इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए।
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