नई दिल्ली: बॉलीवुड के बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. अभिनेता अमिताभ बच्चन ने याचिका में कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर उनकी आवाज, तस्वीरें आदि का किसी भी तरीके का इस्तेमाल न किया जाए. दरअसल, तमाम ऑनलाइन लॉटरी अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीरें, आवाज आदि […]
नई दिल्ली: बॉलीवुड के बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. अभिनेता अमिताभ बच्चन ने याचिका में कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर उनकी आवाज, तस्वीरें आदि का किसी भी तरीके का इस्तेमाल न किया जाए. दरअसल, तमाम ऑनलाइन लॉटरी अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीरें, आवाज आदि को अवैध तरीके से जोड़ा जा रहा है. जिसके बाद एक्टर अमिताभ बच्चन ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है.
एक्टर अमिताभ बच्चन की दायर की गई याचिका में उनकी तस्वीर, उनका नाम, उनकी आवाज़ और किसी भी तरह से उनकी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल न किये जाने की अपील की गई है. यही नहीं, किताब बेचने वालों, टी-शर्ट वेंडर व अन्य व्यवसाय में भी अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग की गई है.
अमिताभ के वरीय अधिवक्ता ने इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का हवाला दिया है. जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सहमति व्यक्त की है. बता दें, हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने के अंतरिम फैसले को पास कर दिया है. आइए अब आपको बताते हैं कि जिस मामले पर इतनी बहस छिड़ी हुई है वो पर्सनैलिटी राइट्स आखिरकार है क्या?
IPC (Indian Penal Code) जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जा जाता है. आपको बता दें, भारतीय दंड संहिता में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर स्पष्ट कानून देखने को नहीं मिलते हैं. लेकिन इस अधिकार को निजता के अधिकार (Right to Privacy) के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है. इसके तहत किसी नामी एवं मशहूर व्यक्ति का स्वयं की तस्वीरों, आवाज व अन्य व्यक्तित्व से जुड़े तमाम पहलुओं पर विशेषाधिकार होता है. इसमें कोई भी शख्स उनकी मर्जी के खिलाफ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
आसान भाषा में समझें तो किसी फेमस सेलिब्रिटी के लिए पर्सनैलिटी राइट्स वाला अधिकार बेहद अहम माना जाता है. क्योंकि जिस तरह के मामले देखे गए हैं उसके मुताबिक, मशहूर लोगों की तस्वीर, उनका नाम, उनकी आवाज़ और उनकी पर्सनैलिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कई बार इसका इस्तेमाल बड़े तबके की आबादी पर प्रभाव छोड़ने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में फेमस सेलिब्रिटी वगैरह के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह पर्सनैलिटी राइट्स के तहत अपना नामर जिस्टर करवा लें.
जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत देश के हर व्यक्ति को निजता का अधिकार दिया गया है. निजता के इस अधिकार पर्सनैलिटी राइट्स का कानून भी समाहित है. साथ ही कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत भी तमाम लेखकों, सिंगर, डांसर, संगीतकार, अभिनेता समेत अन्य कलाकारों को यह अधिकार मिला हुआ है.