नई दिल्ली: भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यह 26 नवंबर, 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसे तैयार करने से पहले दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। संविधान की मूल प्रतियां संसद पुस्तकालय में स्थित हैं। संविधान की प्रतियां लंबे समय तक सुरक्षित होनी चाहिए, इसलिए वे हीलियम से भरे केस में रखे रहे।
जब संविधान तैयार किया गया तो अलग-अलग देशों के संविधान को पढ़कर कुछ चीजें उसका हिस्सा बनीं। भारत का संविधान विश्व के 10 देशों के संविधानों को मिलाकर तैयार किया गया था। इसे “बैग ऑफ बॉरोविंग्स “नाम से जाना जाता था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, आयरलैंड और अन्य जैसे देशों के कानून और अधिकार शामिल थे।
विविधता में एकता के अलावा, हमारा संविधान समानता, शिक्षा, जाति, वर्ग और लिंग भेद में समानता की बात करता है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता भी प्रमुख है, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान और हमारे देश की मूल पहचान है, लेकिन इनके अलावा संविधान में ऐसे कई अधिकार जोड़े गए हैं, जिन्हें जानने की जरूरत है। देश के प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें नियमों के दायरे में लागू भी करना चाहिए। आइए जानते हैं वह अधिकार
भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न जातियाँ रहती हैं, समानता के अधिकार को ऊपर-नीचे के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। इसका अर्थ है किसी भी जाति और लिंग के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं, स्नान घाटों, पूजा स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति देना। इस पर रोक लगाना असंवैधानिक माना जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में निहित है। यह छुआछूत की बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था।
प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता के अधिकार को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की अहम पहचान है। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19-22 में शामिल हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता को कई तरह से देखा जाता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गिरफ्तारी की स्थिति में कानून से सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता, खाने-पीने की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका। हालाँकि, इनमें से कुछ अधिकारों की सीमाएँ निश्चित रूप से निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। यहां का संविधान हर नागरिक की आस्था, सम्मान और धार्मिकता की रक्षा करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में स्थापित है। अनुच्छेद 25 सभी को अपनी पसंद के धर्म के साथ जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी नागरिक को गारंटी देता है कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी को भी कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। और यह अधिकार उसे भारत के संविधान द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के आधार पर, शिक्षा का अधिकार व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त है। लोगों की शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक है।इसके अलावा भारतीय संसद में एक और कानून बनाया गया है, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। अध्ययन का अधिकार, या अध्ययन का अधिकार (आरटीई)। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) के तहत, देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा निर्धारित है।
भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों में शामिल सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून, 2005 को संसद में पारित किया गया था और 12 अक्टूबर, 2005 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। धारा 19(1)ए के तहत पारित आरटीआई अधिनियम भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
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