नई दिल्ली: जब भी कोई विदेश जाने की सोचता है तो पासपोर्ट और वीजा का भी ख्याल आता है। पासपोर्ट और वीजा को लेकर आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, ये कितने तरह के होते हैं? आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर एक बात और आपको बताते हैं :
पासपोर्ट एक पहचान दस्तावेज है, जो मुख्य डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है जो विदेश यात्रा के दौरान आपकी पहचान दर्शाता है। पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अपनी पहचान और राष्ट्रीयता को दिखाता है। इसमें आपका नाम, नागरिकता, फोटो, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि का उल्लेख होता है। दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है।
➨ साधारण पासपोर्ट (Ordinary Passport) – इसे साधारण पासपोर्ट भी कहा जाता है। यह पासपोर्ट विदेश यात्रा करने वालों को जारी किया जाता है।
➨ आधिकारिक पासपोर्ट (Official Passport) – इस तरह का पासपोर्ट दूसरे देश में कार्यरत सिविल सेवकों को जारी किया जाता है।
➨ अस्थायी ( Temporary Passport) इसकी अवधि बहुत ही कम होती है। अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो यह पासपोर्ट आपको जारी किया जाएगा।
➨ राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport) – यह पासपोर्ट उन्हें जारी किया जाता है जो दूसरे देश में दूतावास के रूप में काम करते हैं। यह पासपोर्ट राजनयिक को दिया जाता है।
वीजा दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। यानी आप जिस देश में जा रहे हैं वहां कितने दिनों तक वीजा पर रह सकते हैं। वीजा का टाइम पीरियड खत्म होने पर आपको उस देश को छोड़ना पड़ता है। वीजा कितने प्रकार के होते हैं वीजा जारी करने के लिए हर देश के अपने नियम होते हैं। भारत में 11 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं।
हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक भारत की खूबसूरती को देखने आते हैं। टूरिस्ट वीजा विदेशी पर्यटकों को दिया जाता है। जो लोग इस वीज़ा को प्राप्त करते हैं वे सिर्फ घूम-फिर सकते हैं.
ट्रांजिट वीजा तब जारी किया जाता है जब आपको किसी देश से होते हुए किसी तीसरे देश की यात्रा करनी होती है। मान लीजिए कि आपको कनाडा जाने की जरूरत है और आपकी उड़ान यूएस से होकर जाएगी, इसलिए आपको यूएस ट्रांजिट वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता है।
व्यावसायिक एक्टिविटीज या आधिकारिक काम से आने वालों को बिजनेस वीजा दिया जाता है। यही वीजा नौकरीपेशा लोगों को भी जारी किया जाता है।
यदि किसी देश में रहने वाला व्यक्ति अपने साथी को इनवाइट करना चाहता है, तो उसे पार्टनर वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
अगर कोई पत्रकार विदेश जाता है तो उसे पत्रकार वीजा दिया जाता है। ये पत्रकार मीडिया में काम करने वाले होने चाहए व किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़े होने चाहिए।
मैरिज वीजा की समय सीमा कम होती है। जब कोई शादी करना चाहता है और उसका साथी दूसरे देश से है, तो उन्हें “मैरिज वीजा” की ज़रूरत पड़ती है।
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना चाहता है, तो उसे “इमीग्रेंट वीजा” की आवश्यकता होती है। मालूम हो कि यह आसानी से नहीं मिलता है।
यह एक विदेशी नागरिक को तब जारी किया जाता है जब वह किसी देश में आता है। आगमन पर वीजा हवाई अड्डे पर एकत्र किया जाता है।
राजनयिकों को डिप्लोमैटिक वीजा दिया जाता है। इसके लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होना जरूरी है।
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