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भारतीय रेलवे का टिकट कैंसल कराने पर एेसे पाएं रिफंड, यह है पूरी प्रक्रिया और नियम

अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक कराया है और ऐन मौके पर कैंसिल कराना पड़ रहा है तो इसके लिए नियम बहुत कड़े हैं. टिकट कैंसिल कराने पर आईआरसीटीसी के नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. भारतीय रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड देता है लेकिन कई बार ऐसी स्थिति सामने आती है कि पैसा नहीं मिल पाता.

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Indian Railways Train Ticket Cancellation and Refund Rules
  • July 29, 2018 8:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. अगर आपने रेल से यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया है और ऐन मौके पर प्लान बदल दिया. ऐसे में रेलवे से टिकट कैंसिल करा दिया जाता है. इसके लिए रेलवे टिकट का रिफंड देता है. अब भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के बाद मिलने वाले रिफंड को लेकर नियम बहुत कड़े हैं.  हो सकता है टिकट कैंसिल कराने पर आपको रिफंड नहीं भी मिले. इस स्थिति में आपको टिकट कैंसिल के बाद मिलने वाले रिफंड के बारे में जानकारी होना जरूरी है. 

कई बार यात्रियों को अंतिम क्षणों में अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है ऐसे में आपको IRCTC के रिफंड नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. रिफंड लेने के नियमों की जानकारी से आप अपनी टिकट का पैसा वापस पा सकते हैं. हालांकि यह रिफंड पूरा नहीं मिलता. आईआरसीटीसी के नए नियमों के बारे में जान लीजिए जिससे आप टिकट कैंसिल कराने पर उसका रिफंड जान लें.

1. अगर आपकी टिकट कंफर्म है और उसे ट्रेन रवाना होने के टाइम से 48 घंटे पहले कैंसिल करा रहे हैं तो इसकी कैंसिलेशन फीस इस प्रकार होगी…. एसी फर्स्ट क्लास/एग्जिक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये. एसी 2 टायर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकनॉमी, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये.

2. अगर आपकी टिकट कंफर्म है और ट्रेन रवाना होने से पहले 48 घंटे में या 12 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो इस पर चार्ज ज्यादा होगा. ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल कराने पर टिकट की कुल राशि का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज देना होगा.

3. अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन टाइम के 12 से चार घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो बुकिंग अमाउंट का 50 प्रतिशत देना होगा.

4. अगर आपने ई-टिकट लिया है और ट्रेन रवाना होने के टाइम से चार घंटे पहले तक कैंसिल नहीं किया या टीडीआर फाइल नहीं किया तो कंफर्म रिजर्वेशन टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

5. अगर आपने RAC ई-टिकट को ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल नहीं किया और टीडीआर फाइल नहीं किया तो रिफंड नहीं मिलेगा.

6. फैमिली ई-टिकट के मामले में कुछ टिकट का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया जबकि बाकी आरएसी या वेटिंग लिस्ट में है तो कंफर्म टिकट कैंसिलेशन पर पूरा किराया रिफंड व कम प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी. इसके लिए टिकट ऑनलाइन कैंसिल हो या ट्रेन रवाना होने के टाइम से 30 मिनट पहले तक सभी यात्रियों के टिकट पर ऑनलाइन टीडीआर फाइल किया हो.

7. याद रखें, कंफर्म तत्कार टिकट पर आईआरसीटीसी कोई रिफंड नहीं देती. अगर तत्काल टिकट वेटिंग है तो यात्री को कुछ पैसा काटकर बाकी पैसा मिल जाएगा.

8. अगर बाढ़, एक्सिडेंट या मौसम खराबी की वजह से ट्रेन कैंसिल होती है तो ट्रेन डिपार्चर के समय के तीन दिन में टिकट का फुल रिफंड मिल जाता है.

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