हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जानें पर क्या जाएगी CM की कुर्सी? जानें क्या विकल्प हैं

 

रांची। झारखंड से सीएम सोरेन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यापाल को भेज दी है। चुनाव आयोग ने सोरेन की ओर से अवैध खान को अपने नाम करवाने के मामले में ये सिफारिश की है। गौरतलब है कि दिल्ली से दोपहर 12 बजे राज्यपाल रमेश बैस रांची के लिए रवाना होंगे और करीब 2 बजे रांची पहुंचेंगे। वहीं, करीब 3 बजे तक पाजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अपने पद पर बने रहेंगे या उनकी कुर्सी नहीं बच पाएगी।

सदस्यता रद्द होने पर क्या हो सकता है?

बता दें कि चुनाव आयोग यदि हेमंत सोरेन की केवल सदस्यता को ही समाप्त करता है तो यूपीए द्वारा उन्हें एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है. इस आधार पर हेमंत फिर से राज्य के सीएम बन जाएंगे. इतना ही नहीं अगले 6 महीने के भीतर ही दोबारा चुनाव जीतकर विधायक भी बन जाएंगे. हालांकि, सीएम सोरेन की कुर्सी जाने पर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन अपना नए नेता का चुनाव करना पड़ सकता है. इन सबके बीच ये भी चर्चा चल रही है कि सदस्यता जाने के बाद सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना सकते हैं.

क्या विधानसभा का सदस्य रहे बिना भी सीएम रह सकते हैं?

गौरतलब है कि आपके जहन एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोई शख्स विधानसभा या विधानपरिषद का सदस्य रहे बिना भी किसी सूबे का सीएम रह सकता है तो इसका जवाब है- हां, ऐसे सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन उसे अगले छह महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरुरी हो जाएगा। झारखंड में विधानपरिषद नहीं है, ऐसे सीएम बने रहने के लिए छह महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी होगा.

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